Blogउत्तर प्रदेशराजनीति
Trending

“High court” का एडीएम वित्त को नोटिस जारी ‘ 4 नवंबर को होगी पेशी

हाईकोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाते हुई कार्रवाई

मुुजफ्फरनगर: पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग में आई जमीन के एवज में दो लोगों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की निर्धारित धनराशि न देने पर हाईकोर्ट ने एडीएम वित्त एवं राजस्व गजेंद्र कुमार के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीएम एफ को नोटिस जारी किया। उन्होंने एडीएम एफ गजेन्द्र कुमार को चार नवंबर 2024 को पेश होने का आदेश जारी किया।वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन धीमान ने बताया कि तहसील जानसठ क्षेत्र के गांव मुझेड़ा निवासी इमरानी और इरफानी की 350 वर्ग गज भूमि पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 709 एडी में ली गई थी।

दोनों की जमीन पर दुकानें थीं, जिसका दोनों को मुआवजा तो मिल गया था, दोनों के अधिवक्ता की ओर से दिये गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और रमेश कुमार ने 18 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन भुगतान न होने पर दोनों ने एडीएम एफ गजेन्द्र कुमार पर हाईकोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाते कार्रवाई की गुहार लगाई थी।

लेकिन नियमानुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की धनराशि अवमुक्त नहीं की गई थी, इससे परेशान होकर दोनों पीडि़तों ने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर एडीएम को चार नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button