उत्तराखंड

Uttarakhand News: 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर भी लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट, FDA का नया आदेश

From October 26, manufacturing and expiry dates must be marked even on loose (unpacked) sweets, new order from the FDA.

देहरादून: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। अब दुकानों में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या काउंटर पर भी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की ताजगी को लेकर पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

मिठाई खरीदने से पहले जान सकेंगे कब बनी और कब तक रहेगी उपयोग योग्य

अब तक पैकेट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों पर निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि जैसी जानकारी देना अनिवार्य था। लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर यह पता नहीं चल पाता था कि मिठाई कब तैयार की गई और उसे कितने समय तक खाया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षणों के दौरान भी यह समस्या सामने आई। दुकानों में बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर उनकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं थी। नए निर्देश के बाद ग्राहकों को खरीदारी के समय इन जानकारियों तक पहुंच मिल सकेगी।

मिठाइयों की प्रकृति के अनुसार अलग होती है उपयोग अवधि

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, सभी मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। कुछ उत्पाद सीमित समय, यहां तक कि एक दिन तक ही उपयोग योग्य रह सकते हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है।

इसी अंतर को देखते हुए दुकानदारों को संबंधित उत्पाद की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट काउंटर या ट्रे पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे उपभोक्ता उत्पाद की ताजगी और उपयोग अवधि को ध्यान में रखकर खरीदारी का फैसला कर सकेंगे।

पूरे उत्तराखंड में लागू होगा नया नियम

यह आदेश केवल देहरादून या किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। मिठाई और बेकरी कारोबार से जुड़े खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित व्यवस्था करनी होगी।

विभाग ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) में दिए गए प्रावधानों के तहत लिया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को अधिक प्रभावी बनाना है।

त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को मिलेगी राहत

त्योहारों, शादी-विवाह और अन्य पारिवारिक आयोजनों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां बिक्री के लिए रखी जाती हैं। निर्माण और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित होने से ग्राहक मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

एफडीए आयुक्त विनय शंकर पांडे के अनुसार, यह व्यवस्था जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की जा रही है। 26 अक्टूबर से दुकानदारों को मिठाई की किस्म और कीमत के साथ उसकी निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तारीख की जानकारी भी ग्राहकों के सामने रखनी होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!