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आवास को लेकर “आम आदमी पार्टी” ने किया उच्च न्यायालय का रुख

एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली में आवासीय आवास का हकदार है

नई दिल्ली: (एजेंसी) आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर केंद्र सरकार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आवास आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की । पार्टी ने तर्क दिया कि इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष दिल्ली में आवासीय आवास का हकदार है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिका पर केंद्र का रुख जानना चाहा और इसे 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के पास दिल्ली में अपना या सरकार द्वारा किसी अन्य रूप में आवंटित कोई मकान नहीं है तो उन्हें एक आवासीय आवास आवंटित किया जाएगा

अरविंद केजरीवाल के लिए आवास को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में ।

आप के वकील ने कहा कि केजरीवाल को आवास आवंटित करने के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया था और बाद में एक अनुस्मारक संदेश भी भेजा गया था। उन्होंने कहा सभी पूर्व शर्तें पूरी हो गई हैं। एक राष्ट्रीय संयोजक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम चाहते हैं कि यह एक केंद्रीय स्थान पर हो।” जून में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि आप को अन्य राष्ट्रीय पार्टियों की तरह राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी कार्यालय के लिए जगह मिलनी चाहिए और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इस पर फैसला लेने को कहा था। इसके बाद आप को लुटियंस दिल्ली के पंडित रविशंकर शुक्ला लेन में नया कार्यालय आवंटित किया गया।

पद से हटने के बाद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला खाली कर दिया और उसके बाद से मंडी हाउस के पास पार्टी के एक सांसद के आधिकारिक आवास में रहने लगे। आबकारी नीति मामले में पांच महीने जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद केजरीवाल 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे।

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