उत्तराखंड

धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: उपनल कर्मचारियों को राहत, गन्ना मूल्य तय, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Dhami cabinet's major decisions: Relief for UPNAL employees, sugarcane price fixed, 19 proposals approved.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार शाम चार बजे शुरू हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक करीब दो घंटे से अधिक समय तक चली। इस अहम कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिनमें उपनल कर्मचारियों से जुड़ा फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। बैठक के बाद सरकार ने कई विभागों से जुड़े बड़े और दूरगामी निर्णयों की घोषणा की।

उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य–समान वेतन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य–समान वेतन का लाभ मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 7 से 8 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है। साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़े कार्य ही किए जाएंगे।

चीनी मिलों और गन्ना किसानों के लिए अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में चीनी मिलों को राहत देते हुए पैरेाई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ रुपये की स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई, जिससे अब चीनी मिलें बैंक से ऋण ले सकेंगी। इसके साथ ही गन्ने के समर्थन मूल्य (MSP) पर भी मुहर लगी। इस वर्ष अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 405 रुपये प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है।

शिक्षा, संस्कृति और ऊर्जा से जुड़े निर्णय

बैठक में हरिद्वार स्थित संस्कृत विद्यालय का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम किए जाने को मंजूरी दी गई। वहीं उच्च शिक्षा विभाग के तहत दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। ऊर्जा विभाग की वर्ष 2024-25 की वित्तीय रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करने का भी निर्णय लिया गया।

न्यायिक और प्रशासनिक सुधार

कैबिनेट ने सतेंद्र कुमार बनाम सीबीआई मामले के तहत एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के लिए विशेष न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी। प्रदेश में कुल 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, जिनके लिए 144 पद स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में एडीजे और एसीजेएम स्तर के न्यायालय स्थापित होंगे।

पर्यटन, खेल और अन्य अहम फैसले

सरकार ने उत्तराखंड पर्यटन की नई नियमावली को मंजूरी दी है, जिसके तहत होम स्टे योजना का लाभ केवल स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए विधायक, सांसद और राज्य स्तर पर चैंपियन ट्रॉफी और नकद पुरस्कार तय किए गए हैं। इसके अलावा ब्रिडकुल को रोपवे, टनल, कैविटी और ऑटोमेटेड पार्किंग परियोजनाएं विकसित करने की अनुमति दी गई है।

यूसीसी और अन्य संशोधन

कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन को मंजूरी देते हुए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया। जनवरी 2025 से पहले विवाह करने वालों को अब छह माह के बजाय एक वर्ष के भीतर विवाह पंजीकरण कराना होगा। साथ ही नंधौर समेत अन्य नदियों में खनन से जुड़े आदेशों में भी संशोधन किया गया है।

इन फैसलों के साथ धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों के हित और प्रदेश के समग्र विकास को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है।

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