उत्तराखंड

उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया पूरी, 3 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

SIR process completed in Uttarakhand; final electoral roll to be released on October 3.

Uttarakhand SIR: उत्तराखंड में भारत निर्वाचन आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया पूरी हो गई है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की आखिरी तारीख 28 सितंबर निर्धारित थी। तय समय सीमा खत्म होने के बाद 28 सितंबर की रात 12 बजे मतदाता डाटा फ्रीज कर दिया गया। अब अंतिम मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से 3 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

इसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि SIR के दौरान उत्तराखंड की मतदाता सूची में कितने नाम हटाए गए और कितने नए मतदाताओं को जोड़ा गया।

8 जून से शुरू हुई थी SIR की प्रक्रिया

Uttarakhand SIR अभियान की शुरुआत 8 जून को हुई थी। अभियान के तहत मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए गए। मतदाताओं से इन फॉर्म को भरकर 7 जुलाई तक वापस लिया गया।

प्राप्त जानकारी के आधार पर 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त तक लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया। वहीं, दावों की सुनवाई और उनके निस्तारण की प्रक्रिया 14 जुलाई से 28 सितंबर तक चली। 28 सितंबर को यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता डाटा को फ्रीज कर दिया गया है।

पहले 15 सितंबर को आनी थी अंतिम सूची

Uttarakhand SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची पहले 15 सितंबर को जारी की जानी थी। हालांकि, पांच जिलों में दावों और आपत्तियों की सुनवाई तथा उनके निस्तारण में अपेक्षा से अधिक समय लगा। इसके चलते अंतिम सूची के प्रकाशन की तारीख बढ़ाकर 3 अक्टूबर कर दी गई।

SIR के दौरान करीब 1.25 लाख मतदाताओं ने फॉर्म-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया। वहीं, नाम, पता या अन्य जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म-8 के करीब 64 हजार आवेदन मिले। इनमें लगभग 49 हजार आवेदन स्वीकार किए गए। दूसरी ओर, फॉर्म-7 के तहत करीब 1.73 लाख आपत्तियां दर्ज की गईं। इनमें से 95 हजार से अधिक मतदाताओं को अपात्र घोषित किया गया है।

अंतिम सूची में नाम नहीं तो फॉर्म-6 से करें आवेदन

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 28 सितंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 अक्टूबर को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है। वहीं, किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

गलत जानकारी ठीक कराने के लिए फॉर्म-8

मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में किसी तरह की गलती होने पर फॉर्म-8 भरकर सुधार कराया जा सकता है। निर्वाचन विभाग के मुताबिक यह प्रक्रिया आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तारीख तक जारी रहेगी। इसका मतलब है कि 3 अक्टूबर को अंतिम सूची जारी होने के बाद भी पात्र मतदाताओं के लिए सूची में नाम जोड़ने और विवरण सुधारने का रास्ता खुला रहेगा।

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