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प्रधान समेत चार के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज

ग्राम प्रधान ने श्मशान घाट में अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी

मुजफ्फरनगर/खतौली। गांव भैंसी के ग्राम प्रधान अमित अहलावत समेत चार लोगों के खिलाफ एसएसीएसटी एक्ट समेत अन्य कई धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।

ग्राम प्रधान ने श्मशान घाट में अंतिम संस्कार न करने की चेतावनी दी। इस दौरान जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया। जिसकी सूचना पुलिस और तहसील अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों ने गांव पहुंच कर उक्त लोगों को समझाने का प्रयास किया।

आरोप है कि अधिकारियों की मौजूदगी में वादी के पिता को जाति सूचक शब्द कहे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ राम आशीष यादव ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गांव भैंसी निवासी मुकेश की पुत्री सोनिया ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 9 नवंबर को वाल्मीकि समाज के लोग शव यात्रा श्मशान घाट लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ग्राम प्रधान अमित अहलावत अपने साथियों आकाश, शिवा, संजू तथा चार अज्ञात लोगों ने शव यात्रा को जबरन रोक दिया।

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