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नगर निकाय चुनाव: ओबीसी आरक्षण नियमावली लागू, जनवरी में हो सकते हैं चुनाव

Municipal elections: OBC reservation rules implemented, elections may be held in January

देहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका, और नगर पंचायतों) में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। इस नियमावली के तहत सभी निकायों में ओबीसी आबादी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में 25 दिसंबर के आसपास चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जबकि 20 जनवरी तक चुनाव संपन्न हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण प्रक्रिया

इस बार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाएगा। 2018 के निकाय चुनाव तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तय था, लेकिन अब यह निकायों की ओबीसी आबादी के अनुपात में होगा।

आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में उत्तराखंड (नगर पालिका/नगर पंचायत आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 2024 और उत्तराखंड नगर निगम आरक्षण और आवंटन नियमावली, 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत:

  • शहरी विकास निदेशालय आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करेगा।
  • ये प्रस्ताव जिलों को भेजे जाएंगे, जहां जिलाधिकारी आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के बाद अंतिम आरक्षण सूची तैयार करेंगे।
  • इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को सूची भेजी जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।

अधिसूचना और चुनाव की तारीखें

  • अधिसूचना: दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना।
  • चुनाव: जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह तक आयोजित हो सकते हैं।

चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में

निकाय चुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। शहरी विकास निदेशालय और निर्वाचन आयोग के तालमेल से चुनाव की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है।

इस बार के चुनाव में ओबीसी आरक्षण की नई व्यवस्था को लेकर राज्य में उत्सुकता बनी हुई है। नई नियमावली से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

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