हरिद्वार में एचआरडीए की बड़ी कार्रवाई, दो दिनों में 9 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
HRDA takes major action in Haridwar, demolishes 9 illegal colonies in two days
हरिद्वार: जिले में तेजी से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) ने सख्त रुख अपनाया है। 22 नवंबर को एक ही दिन में 6 कॉलोनियों पर बुलडोज़र चलाया गया, जबकि एक दिन पहले दो अन्य कॉलोनियों को तोड़ा गया था। दो दिनों में कुल 9 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है।
राजा गार्डन के पास सूरज सैनी की कॉलोनी पर पहली बड़ी कार्रवाई
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष सोनिका के निर्देश पर टीम ने राजा गार्डन कॉलोनी के समीप भानू प्रताप स्कूल के पास तालाब किनारे बनाई जा रही कॉलोनी को पूरी तरह ढहा दिया। यह कॉलोनी बिना स्वीकृत नक्शे और नियमों के विरुद्ध तेजी से विकसित की जा रही थी। मौके पर पहुंचकर टीम ने निर्माण सामग्री हटाई और पूरी संरचना जमींदोज़ की।
इक्कड़ और सराय रोड क्षेत्र में दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोज़र
इक्कड़ गांव के रामा एन्क्लेव के आगे सराय रोड पर मुअज्जम अली समेत कई लोगों द्वारा की जा रही प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इसके अलावा श्मशान घाट के पास विकसित हो रही दूसरी अनधिकृत कॉलोनी को भी गिराया गया। अधिकारियों के अनुसार, इन क्षेत्रों में लंबे समय से अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं।
खंजनपुर और शेरपुर में 25 बीघा से अधिक भूमि पर फैली कॉलोनियां तोड़ी गईं
खंजनपुर गांव में शमीम द्वारा लगभग 16 बीघा में बनाई जा रही कॉलोनी को भी कार्रवाई के दौरान नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहीं शेरपुर गांव में शनि मंदिर के पीछे करीब 10 बीघा भूमि पर कमल किशोर द्वारा विकसित अवैध कॉलोनी पर भी बुलडोज़र चलाया गया। यह दोनों कॉलोनियां बड़े पैमाने पर अवैध प्लॉटिंग का उदाहरण थीं।
श्यामपुर कांगड़ी में निर्देश न मानने पर तुरंत की गई सख्त कार्रवाई
श्यामपुर कांगड़ी गांव में बृजमोहन राणा द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी में टीम पहुंची तो निर्माण कार्य तेज़ी से जारी पाया गया। कार्य रोकने के निर्देश देने के बावजूद निर्माण जारी रहने पर एचआरडीए ने बिना देरी बुलडोज़र लगाकर पूरी कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
नोटिस के बाद भी नहीं रुका निर्माण, अब एचआरडीए की चेतावनी
उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि सभी संबंधित कॉलोनी मालिकों को पहले ही नोटिस भेजे गए थे, लेकिन निर्माण नहीं रोका गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए कॉलोनी विकसित करना पूरी तरह अवैध है और प्राधिकरण आगे भी ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करता रहेगा। एचआरडीए का कहना है कि अनियोजित विकास को रोकना और भूमि धोखाधड़ी पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता है।


