
देहरादून: वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में पारित हो गया है। गुरुवार देर रात, करीब 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद, राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे थे, वहीं बीजेपी ने इसे पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने वाला कदम बताया।
सीएम धामी ने जताई खुशी, पीएम मोदी की सराहना
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
सीएम धामी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और न्यायिक सुधारों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है।”
विधेयक का उद्देश्य: पारदर्शिता और निष्पक्षता
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान किया जा सकेगा।
उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने और उन्हें समाज के व्यापक हित में उपयोग करने के लिए यह विधेयक एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ बोर्ड और अन्य संबंधित संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करें और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से बचा जाए।
विपक्ष का विरोध, सरकार ने गिनाए फायदे
इस विधेयक को लेकर संसद में जमकर बहस हुई। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया, जबकि बीजेपी ने इसे सुधारात्मक कदम करार दिया। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के कानूनी ढांचे को मजबूत करेगा और अवैध अतिक्रमण तथा फर्जी दावों को रोकने में मददगार साबित होगा।
समाज के व्यापक हित में लागू होगा कानून
सीएम धामी ने कहा कि यह विधेयक सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियां सही तरीके से प्रबंधित हों। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के व्यापक हित में काम कर रही है और इस विधेयक के माध्यम से पारदर्शिता और न्याय की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया गया है।