उत्तरकाशी मस्जिद विवाद: शर्तों के साथ महापंचायत को मिली अनुमति, प्रशासन अलर्ट
Uttarkashi Mosque dispute: Mahapanchayat gets permission with conditions, administration on alert

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 55 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद पर महापंचायत की मांग कर रहे देवभूमि विचार मंच को जिला प्रशासन ने 16 सख्त शर्तों के साथ अनुमति दे दी है। महापंचायत रविवार, 1 दिसंबर को होगी।
शर्तों के साथ अनुमति, शांति बनाए रखने की अपील
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महापंचायत के दौरान किसी भी प्रकार की भड़काऊ बयानबाजी या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप जिलाधिकारी मुकेश रमोला ने कहा कि शांति व्यवस्था भंग होने पर तुरंत महापंचायत की अनुमति रद्द की जाएगी।
प्रशासन की शर्तें:
- मस्जिद क्षेत्र के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू।
- किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी-डंडे लेकर आने की मनाही।
- ट्रैफिक और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न जुटाने की हिदायत।
- सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले बयान पर रोक।
मस्जिद विवाद का इतिहास
उत्तरकाशी के बाड़ाहाट इलाके की यह मस्जिद 1969 में बनाई गई थी। विवाद तब बढ़ा, जब एक संगठन ने इसे अवैध बताते हुए आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी। इस मुद्दे पर सितंबर 2023 में जनाक्रोश रैली के दौरान तनाव फैल गया था, जिसके बाद पुलिस ने 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया।
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
महापंचायत के दौरान किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। प्रशासन ने आयोजकों को किसी भी नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
रविवार को सबकी नजरें उत्तरकाशी पर
उत्तरकाशी में होने वाली इस महापंचायत पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं। प्रशासन ने सभी पक्षों से संयम बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।