
देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा 16 से 19 नवंबर के बीच आयोजित होनी थी, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे अग्रिम आदेशों तक टाल दिया गया है।
क्या है मामला?
नैनीताल हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की पीठ ने अभ्यर्थी हिमांशु तोमर की याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया। आयोग ने हाल ही में हिंदी के तीन प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया था, जिससे अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था।
हाईकोर्ट का निर्णय और आयोग की प्रतिक्रिया
हाईकोर्ट ने परीक्षा से दो दिन पहले आदेश जारी कर परीक्षा स्थगित करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता हिमांशु तोमर ने मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव और अन्य मुद्दों को लेकर यह याचिका दायर की थी। आयोग ने हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए परीक्षा को स्थगित करने की जानकारी दी।
अगली तारीख की घोषणा जल्द
आयोग ने कहा है कि नई परीक्षा तिथियां जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।
अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया
परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ ने इसे राहत के रूप में लिया है, तो कुछ इसे तैयारी में बाधा मान रहे हैं।
यह निर्णय उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा 2024 की प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट पर नई तिथियों की जानकारी के लिए नजर बनाए रखें।