
देहरादून, 21 जून 2025: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के बाकी जिलों में दो चरणों में मतदान होगा। 21 जून को जारी अधिसूचना के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि पंचायत चुनावों के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण कर आयोग को भेज दी गई थी। इसके बाद पंचायती राज विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने पर अब जिला निर्वाचन अधिकारी 23 जून से संबंधित सूचनाएं जारी करेंगे और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
राज्य के 12 जिलों के अंतर्गत कुल 89 विकासखंडों और 7,499 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों में कुल 66,418 पदों पर मतदान होना है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य के 55,587 पद, ग्राम प्रधान के 7,499 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,974 पद और जिला पंचायत सदस्य के 358 पद शामिल हैं। चुनाव के लिए प्रदेशभर में 8,276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं।
चुनाव कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहेगा
- नामांकन प्रक्रिया: 25 से 28 जून (सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक)
- नामांकन पत्रों की जांच: 29 जून से 1 जुलाई
- नाम वापसी की अंतिम तिथि: 2 जुलाई (सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे तक)
मतदान की तिथियां इस प्रकार होंगी
- पहले चरण का मतदान: 10 जुलाई
- दूसरे चरण का मतदान: 15 जुलाई
- चुनाव चिन्हों का आवंटन: पहले चरण के लिए 3 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 8 जुलाई
- मतगणना: 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक
राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में लाखों ग्रामीण मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। यह चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।