दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा- बोनस और महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश
A big gift to state employees on Diwali- order to increase bonus and dearness allowance

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दीपावली पर विशेष तोहफा देने का निर्णय लिया है। सरकार ने न केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है, बल्कि दीपावली बोनस देने से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।
कौन-कौन पाएंगे लाभ
राज्य सरकार ने यह निर्णय अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकाय व जिला पंचायत के कर्मचारियों पर लागू किया है। इसके साथ ही दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी साल 2024-25 के लिए तदर्थ बोनस देने का आदेश जारी किया गया है।
राज्य कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 तक का बोनस मिलेगा। इसमें समूह ‘बी’ के अराजपत्रित कर्मचारी और सहायता प्राप्त शिक्षक, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, स्थानीय निकाय तथा जिला पंचायत के समूह ‘सी’ और ‘डी’ के कर्मचारी शामिल हैं, जो उत्पादकता आधारित बोनस योजना में शामिल नहीं हैं।
महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी
सरकार ने बोनस के साथ ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश भी दिया है। 1 जनवरी 2025 से 55% की दर से अनुमन्य महंगाई भत्ता अब 3% बढ़ाकर 58% प्रति माह कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक के चार महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा। 1 नवंबर 2025 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जाएगा।
महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 31 मार्च 2025 को सेवा में थे और कम से कम छह महीने की सेवा पूरी कर चुके हैं।
कौन-कौन छूटेंगे
नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। इनके लिए अलग से संबंधित विभागों द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे।
राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि दीपावली से पहले यह कदम कर्मचारियों के कल्याण और उत्साह को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। बोनस और बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और मनोबल दोनों को मजबूत करेगा।