उत्तराखंड

उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने साफ किया—शिक्षकों की नियुक्ति और स्थानांतरण पूरी तरह नियमों के तहत

Uttarakhand Education Department clarified that the appointment and transfer of teachers is completely as per the rules.

देहरादून, 06 अक्टूबर 2025: उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य पद की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा विभाग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी प्रक्रियाएं नियमों और पारदर्शिता के तहत की जा रही हैं। विभाग ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।


सोशल मीडिया में लगे आरोपों का किया खंडन

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि विभाग अपनी पसंदीदा व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अवहेलना कर रहा है। इन आरोपों के बीच विभाग पर पहले से ही शिक्षकों के पदोन्नति रोके जाने के आरोप भी लगते रहे हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरें निराधार हैं। उन्होंने कहा, “कुछ लोग गलत जानकारी फैलाकर विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।”


प्रधानाचार्य के 692 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी

शिक्षा विभाग ने बताया कि राज्य शैक्षिक राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में 692 प्रधानाचार्य पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 50 प्रतिशत पद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे।

विभाग ने कहा कि परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमों के अनुरूप नियुक्तियां होंगी। किसी भी प्रकार का गड़बड़ी का आरोप निराधार है।


स्थानांतरण मामले पर हाईकोर्ट में लंबित केस

स्थानांतरण को लेकर शिक्षा निदेशक ने कहा कि हाईकोर्ट में सुगम और दुर्गम क्षेत्रों से संबंधित मामला विचाराधीन है। जब तक अदालत का निर्णय नहीं आता, वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 2025–26 शैक्षणिक सत्र के लिए अब तक किसी शिक्षक का स्थानांतरण आदेश जारी नहीं हुआ है।


सहायक अध्यापक भर्ती भी अदालत में अटकी

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 1,352 सहायक अध्यापक पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी की गई थी, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के कारण नियुक्तियां रुक गई हैं। विभाग ने कहा कि अदालत के निर्णय तक कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।


शिक्षकों और अभ्यर्थियों से विभाग की अपील

शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों, अभ्यर्थियों और जनता से अपील की कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर विश्वास न करें। नियुक्ति और स्थानांतरण की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से साझा की जाएगी।

विभाग का उद्देश्य है कि राज्य में शिक्षकों की नाराजगी कम हो और उनकी कार्यप्रणाली पर भरोसा कायम रहे।

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