“संभल” निचली अदालत फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई ना करें “सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिये सख्त निर्देश

नई दिल्ली। (एजेंसी) संभल जिले स्थित जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में अहम निर्देश दिए हैं। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही निचली अदालत को फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है।
उच्चतम न्यायलय ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, साथ ही निचली अदालत से भी कहा कि संबंधित मामले में फिलहाई कोई एक्शन न ले।
मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी।
शुक्रवार को संभल मामले में सुनवाई शुरू हुई तो मस्जिद कमेटी ने दलील देते हुए कहा कि सर्वे का आदेश उसी दिन आ गया जिस दिन आवेदन दायर किया गया था और यह दोनों की तारीख 19 नवंबर थी। यही नहीं सर्वे भी उसी दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 8.30 बजे तक हुआ।