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Strict stand on impurities and dirt in food items: उत्तराखंड सरकार का खाद्य सुरक्षा पर कड़ा एक्शन, जुर्माने और सख्त जांच के निर्देश

Uttarakhand government takes strict action on food safety, fines and directs strict investigation

देहरादून: उत्तराखंड में खाद्य पदार्थों में गंदगी और अशुद्धता मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों की सघन जांच की जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आगामी त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता खाद्य पदार्थों की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान

मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य सचिव और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने विस्तृत एसओपी जारी की है। इसके तहत दोषियों पर 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। हाल ही में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जूस और अन्य खाद्य वस्तुओं में गंदगी और मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाएं सामने आई थीं, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन हैं। इस पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

स्वच्छता और मानकों का सख्त पालन अनिवार्य

आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और उसकी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फेस मास्क, ग्लव्स, और हेड गियर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। धूम्रपान, थूकना और अन्य गंदी आदतों पर सख्त पाबंदी रहेगी। साथ ही, संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को खाद्य पदार्थों की हैंडलिंग में नहीं लगाया जाएगा। सभी खाद्य कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना भी जरूरी होगा।

विधिक कार्यवाही और निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा के मानकों को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी, और नियमों का पालन न करने वाले कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी सजा दी जाएगी। इसके तहत सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में नियमित निरीक्षण और सैंपलिंग जारी रहेगी। स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों पर 25,000 से 1,00,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।

अतिरिक्त दिशा-निर्देश

सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, मीट और उसके प्रकार (हलाल या झटका) का स्पष्ट प्रकटीकरण करना जरूरी होगा। बिना लाइसेंस के काम करने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें तुरंत लाइसेंस पंजीकरण कराना होगा।

राज्य सरकार ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि जनता को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

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