उत्तराखंड

देहरादून: LUCC चिटफंड घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Dehradun: CBI will now investigate the LUCC chit fund scam, High Court orders

देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज 17 सितंबर को LUCC (The Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society) चिटफंड घोटाले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। आरोप है कि इस कंपनी ने प्रदेश के लोगों का करीब 800 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर पीड़ितों ने जनहित याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट का फैसला और जांच का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ती आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जिन लोगों का पैसा LUCC कंपनी ने लेकर फरार हो गई है, वे अपनी शिकायत सीधे सीबीआई को सौंपें। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत में निवेश की प्रमाणिक जानकारी और संबंधित दस्तावेज संलग्न किए जाएं।

सीबीआई की पुष्टि और राज्य पुलिस की स्थिति

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्हें इस मामले की जांच करने की अनुमति मिल चुकी है। इसके साथ ही स्वीकृत पत्र भी कोर्ट में पेश किया गया। वहीं राज्य पुलिस की ओर से कहा गया कि कई मामले दर्ज हो चुके हैं और अन्य की जांच चल रही है। 27 पीड़ितों ने बताया कि पुलिस ने अभी तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपनी शिकायत सीबीआई को भेजें।

LUCC चिटफंड कंपनी का मामला

मामले के अनुसार, LUCC कंपनी ने 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी में अपने ऑफिस खोले और स्थानीय लोगों को एजेंट नियुक्त किया। एजेंटों ने अपने परिचितों से निवेश करने को कहा। लोगों ने भरोसा कर निवेश किया, जबकि कंपनी ने राज्य में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अपना पंजीकरण तक नहीं कराया था। 2023-24 में कंपनी ने अपने ऑफिस बंद कर दिए और मुख्य आरोपी दुबई भाग गया।

पीड़ितों की समस्याएं और जनहित याचिका

निवेशकों की शिकायत पर उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में 56 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन एजेंट और अन्य संबंधित लोग अब पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि राज्य सरकार या संबंधित अधिकारियों ने इस तरह की बाहरी कंपनी के संचालन पर उचित निगरानी नहीं रखी।

कोर्ट ने निर्देश दिए, जांच अब सीबीआई करेगी

आज जांच कर रहे आईओ (इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर) भी कोर्ट में पेश हुए। हाईकोर्ट ने कहा कि अब पूरी प्रक्रिया सीबीआई के तहत होगी, ताकि निवेशकों का पैसा वापस दिलाने और मुख्य आरोपी को ट्रैक करने में तेजी लाई जा सके। पीड़ितों से कहा गया कि वे अपने निवेश प्रमाण पत्र और संबंधित दस्तावेजों के साथ शिकायत सीबीआई को सौंपें।

LUCC चिटफंड घोटाले ने उत्तराखंड के कई जिलों में निवेशकों की लाखों की बचत पर बड़ा असर डाला है। अब सीबीआई की जांच से उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्य आरोपी और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई होगी और निवेशकों को न्याय मिलेगा।

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