
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहाई दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायोचित नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध माना।
इस जमानत के साथ, केजरीवाल पर सरकारी कामकाज में हिस्सा न लेने और सरकारी फाइलों पर साइन न करने जैसी शर्तें भी लगाई गई हैं। उनकी रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल है। केजरीवाल की पत्नी, सुनीता केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया पर पार्टी को बधाई देते हुए अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की कामना की।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दौरान केजरीवाल के घर पर पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और आतिशी मौजूद थे, जिन्होंने फैसला आते ही एक-दूसरे को बधाई दी