उत्तराखंडराजनीति

उत्तराखंड पंचायत चुनाव को मिली हरी झंडी, हाईकोर्ट ने हटाई रोक, निर्वाचन आयोग जल्द करेगा कार्यक्रम घोषित

Uttarakhand Panchayat elections get green signal, High Court lifts ban, Election Commission will announce schedule soon

देहरादून, 27 जून 2025: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उठ रही अनिश्चितताओं पर अब विराम लग गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 27 जून को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब नए सिरे से चुनावी कार्यक्रम जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि आज शाम तक आयोग नई अधिसूचना जारी कर सकता है।

प्रदेश के हरिद्वार को छोड़कर अन्य 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो चुका था। चुनाव समय पर न कराए जाने के कारण राज्य सरकार ने पंचायतों को अस्थायी रूप से प्रशासकों के हवाले कर दिया था। 27 मई से 1 जून के बीच ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने फिर से दो महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की थी।

आरक्षण प्रक्रिया और अदालती रोक

9 जून को प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के बाद 10 जून को पंचायती राज विभाग ने आरक्षण निर्धारण की अधिसूचना जारी की। इसके आधार पर 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की। लेकिन आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाएं नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचीं और कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने यह रोक हटा दी है, जिससे चुनावी तैयारियों को बल मिला है।

चुनाव की तैयारियों में तेजी

राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग पहले ही जुलाई में चुनाव संपन्न कराने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। अब रोक हटने के बाद राज्य के 12 जिलों में जल्द ही 66,418 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के 55,587, ग्राम प्रधान के 7,499, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 2,974 और जिला पंचायत सदस्यों के 358 पद शामिल हैं।

मतदाता और सुरक्षा व्यवस्था

चुनाव में लगभग 47.77 लाख मतदाता हिस्सा लेंगे, जिनमें पुरुषों की संख्या 24.65 लाख, महिलाओं की संख्या 23.10 लाख और अन्य मतदाता 374 हैं। इस बार 8276 मतदान केंद्र और 10,529 मतदान स्थल बनाए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया के लिए करीब 95,909 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही 5,620 वाहनों और 67 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने संविधान के अनुरूप फैसला लिया था और हाईकोर्ट की मुहर से यह प्रमाणित हो गया है। वहीं, पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि चुनावी कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा और जुलाई में पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

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