उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ऐतिहासिक कदम, नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा गया
Historical step of Uniform Civil Code in Uttarakhand, draft of rules handed over to the Chief Minister

उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सचिवालय में आयोजित एक समारोह में, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता वाली नियमावली और क्रियान्वयन समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC की नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह कदम 2022 में राज्य की नई सरकार बनने के बाद उठाया गया, जब मंत्री मंडल की पहली बैठक में UCC को लागू करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देशाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके फलस्वरूप, 7 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया।
मुख्यमंत्री ने नियमावली के चार मुख्य भागों पर प्रकाश डाला, जिसमें विवाह एवं विवाह-विच्छेद, लिव-इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, तथा उत्तराधिकार संबंधी नियमों का विवरण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी, और इसके लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता की सुलभता के लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया जा रहा है, जिससे पंजीकरण, अपील और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन आसानी से की जा सकेंगी। धामी ने कहा कि यह विधेयक महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा, जो राज्य की न्यायिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।