उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, 19 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

A cabinet meeting was held under the chairmanship of CM , where 19 important proposals were approved

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासनिक सुधारों से लेकर आम जनता से जुड़े प्रावधानों तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सबसे उल्लेखनीय ‘जन विश्वास नियोजन एक्ट’ को मंजूरी देना रहा, जिसके तहत अब छोटे-छोटे अपराधों में जेल की जगह केवल आर्थिक दंड दिया जाएगा।

ट्रांसमिशन लाइन मुआवजा दोगुना, किसानों को राहत

बैठक में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन निर्माण से जुड़े मुआवजे की दरों में बड़ी वृद्धि को मंजूरी दी गई। अब बिजली के टावरों के लिए भूमि अधिग्रहण पर भूमि मालिकों को सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। वहीं खेतों के ऊपर से गुजरने वाली लाइनों पर पहले 15 फीसदी मुआवजा मिलता था, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 30, 45 और 60 फीसदी कर दिया गया है। इस फैसले से किसानों और भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

जन विश्वास एक्ट लागू, छोटे अपराधों पर केवल अर्थदंड

राज्य में छोटे अपराधों पर जेल की सजा समाप्त करते हुए आर्थिक दंड का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके पहले चरण में सात एक्ट को इसमें शामिल किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक बोझ कम होगा और लोगों को अनावश्यक कारावास से राहत मिलेगी।

ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा, निर्माण नियमों में संशोधन

भारत सरकार की सिफारिश पर उत्तराखंड में ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसके साथ ही कमर्शियल क्षेत्र में ग्राउंड कवरेज पर लगी रोक हटा दी गई है। कृषि भूमि पर अब इको रिसॉर्ट के साथ सामान्य रिसॉर्ट निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है, जिससे पहले लैंड यूज बदलने की आवश्यकता होती थी।

टेक्निकल यूनिवर्सिटी और पीडब्ल्यूडी भर्ती में बड़ा बदलाव

टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब भर्तियां लोक सेवा आयोग के बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएंगी। वहीं पीडब्ल्यूडी में कनिष्ठ अभियंता पद पर पदोन्नति के नियम बदले गए हैं। अब 10 वर्ष की सेवा और डिप्लोमा धारक समूह ग कर्मियों को प्रमोशन के आधार पर जेई बनाया जा सकेगा।

रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर राहत

एनएचआई द्वारा प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना पर रॉयल्टी और जीएसटी में छूट को मंजूरी दी गई है। निर्माण एजेंसी पहले राशि जमा करेगी और बाद में वित्त विभाग इसे वापस करेगा। इससे लगभग 621 करोड़ की कुल राहत मिलेगी।

पुराने वाहनों पर टैक्स छूट, युवाओं के लिए तैयारी योजना

15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अलावा उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग की ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ को मंजूरी दी गई, जिसके तहत युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग तथा NEET-JEE की तैयारी उपलब्ध कराई जाएगी।

कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अभियोजन निदेशालय गठन को भी मंजूरी दी, जिससे कानून व्यवस्था एवं न्यायिक प्रक्रियाएं और सशक्त होंगी।

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