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उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 20 बड़े फैसले: एकल महिला स्वरोजगार, रोपवे नीति और ग्रीन सेस में बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

20 major decisions in Uttarakhand cabinet meeting: Single women self-employment, ropeway policy and increase in green cess approved

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के समग्र विकास को लेकर 20 अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। बैठक की शुरुआत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता और सैनिकों के अदम्य साहस को सलाम करते हुए हुई। कैबिनेट बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी।

स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बल

मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ को मंजूरी दे दी है। योजना के पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 30 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है और प्रत्येक लाभार्थी को डेढ़ लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0’ शुरू करने और इससे जुड़ी पिछली योजनाओं को मर्ज करने का फैसला लिया गया है।

योगदान करेंगे पोल्ट्री और गौशाला सेक्टर

कैबिनेट ने बड़े पोल्ट्री फार्म के लिए नई नीति को स्वीकृति दी है, जिससे लगभग 3 हजार लोगों को लाभ होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 40% और मैदानी क्षेत्रों में 30% तक सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही निराश्रित गोवंश के लिए गौशालाओं की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु 60% सब्सिडी के साथ नई नीति भी मंजूर की गई है। जिलाधिकारियों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है।

रोपवे परियोजनाओं और वर्चुअल रजिस्ट्री को भी मिली हरी झंडी

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तपोवन से गुंजापुरी और नरेंद्रनगर तक रोपवे बनाने की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्य में प्रस्तावित 50 रोपवे परियोजनाओं की फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। इसके अलावा जमीनों की रजिस्ट्री अब वर्चुअल रूप से भी की जा सकेगी, जिसके लिए नियमावली को स्वीकृति दे दी गई है।

अन्य अहम फैसले भी शामिल

यूपीसीएल की व्यवस्था में सुधार की नीति, स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी और किशोर न्याय नीति 2025 को मंजूरी मिली है। साथ ही, सजल योजना के तहत कर्मचारियों के पदों को 2026 तक मंजूरी दी गई। नई पेंशन योजना की कट-ऑफ डेट तय की गई, जबकि ग्रीन सेस में 28 से 30% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया। तीर्थाटन परिषद के गठन और मोटरयान कराधान अधिनियम 2003 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।

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