उत्तराखंड

Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नियमों की अनदेखी कर खरीदी गई जमीनों की होगी जांच, शासन ने दिए सख्त निर्देश

Lands bought in Uttarakhand by ignoring rules will be investigated, government has given strict instructions

देहरादून: उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग राज्य गठन के बाद से ही चली आ रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम कदम उठाए हैं। धामी सरकार ने निर्णय लिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों के बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की खरीदी पर विशेष जांच होगी। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो जमीन सरकार के अधीन हो जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में वृहद भू कानून लागू किया जाएगा, जिससे राज्य में भू-क्रय नियमों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा। 27 सितंबर को उन्होंने घोषणा की थी कि नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि की खरीदी पर भी जांच होगी, खासतौर पर तब, जब एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर यह खरीदारी की गई हो।

राजस्व सचिव एसएन पांडेय ने बताया कि राज्य के जिलाधिकारियों को इन मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, 12.5 एकड़ से अधिक भूमि, जो निवेश के उद्देश्य से खरीदी गई थी, का अन्य कार्यों में इस्तेमाल करने के मामलों की भी जांच होगी। अगर भूमि का दुरुपयोग या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिलाधिकारी विधिक कार्रवाई करेंगे।

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