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सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश 

पटना HC के जज रुद्र प्रकाश मिश्रा का लंबित वेतन जारी करने के निर्देश

नई दिल्ली: पटना HC के जज रुद्र प्रकाश मिश्रा का लंबित वेतन जारी करने के निर्देश जस्टिस मिश्रा को पिछले 10 महीनों से नहीं मिला वेतन GPF खाते के अभाव के कारण वेतन नहीं मिला मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा किसी भी जज से वेतन के भुगतान के बिना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती उच्चतर न्यायिक सेवा के वरीय न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा बने पटना के नए जिला जज पटना बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के वरीय न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को पटना के नए जिला जज का पदभार संभाल लिया। जिला जज ने 10 मई, 2010 को बिहार के गया जिले में अपर जिला जज के रूप में न्यायिक सेवा की शुरुआत की थी।

जस्टिस मिश्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया 4 नवंबर 2023 को उनकी नियुक्ति के बाद से उनका वेतन जारी नहीं किया गया है उनका मामला यह था कि उनके पास GPF खाता नहीं था,

जो उनके वेतन के वितरण न होने का कारण था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज SC को दिया आश्वासन कहा-इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा SC ने एक अस्थायी GPF खाता स्थापित करने का भी निर्देश दिया

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